Khadya Suraksha Yojana: खाद्य सुरक्षा योजना में अगर आप भी अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान राज्य में अब सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। इसके बाद, अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं, तो आपका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा और आपकी जगह पर नए पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़े जाएंगे।
खाद्य सुरक्षा योजना
राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा पोर्टल के पुनः प्रारंभ होने की घोषणा की है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि आगामी 1 जनवरी 2025 से खाद्य सुरक्षा पोर्टल फिर से चालू होगा। इसके साथ ही मंत्री जी ने यह भी कहा कि राशन दुकानों पर पोस्टर लगाए जाएंगे ताकि योजना के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर भी इस योजना का व्यापक प्रचार किया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने की पात्रता
- आपको राजस्थान में स्थायी रूप से निवास करना होगा।
- जिन परिवारों के सदस्य सरकारी या सरकारी संस्थान में कार्यरत हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लाभार्थी इस योजना के लिए भी पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री एकल नारी योजना के तहत लाभार्थी भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थी भी पात्र होंगे।
- पंजीकृत निर्माण दिहाड़ी मजदूर भी योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- जिन्होंने नरेगा के तहत 100 दिन काम किया है, वे भी पात्र होंगे।
- जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड है, वे भी योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- छोटे किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- जो लोग अन्नपूर्णा योजना के तहत आते हैं, वे भी पात्र हैं।
- कथोड़ी जनजाति के सहकारी कार्यकर्ता परिवार भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- खाद्य सुरक्षा योजना का आवेदन फॉर्म,
- राशन कार्ड,
- जनाधार कार्ड,
- राशन कार्ड में जुड़े सभी सदस्यों के आधार कार्ड,
- हालिया पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर आदि।
खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए आवेदन प्रक्रिया
अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जोड़वाना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाना होगा-
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आपको राजस्थान राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आवेदन प्रक्रिया पर क्लिक करें: वेबसाइट के होम पेज पर आपको “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया” का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें: इसके बाद, आपको एक आवेदन पत्र मिलेगा जिसे आपको डाउनलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र भरें: इस आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी को सही से भरें।
- दस्तावेज़ों की फोटो कॉपी अटैच करें: इसके बाद, आवश्यक दस्तावेज़ों की फोटो कॉपी को आवेदन पत्र के साथ अटैच करें।
- ई-मित्र या ग्राम पंचायत में जमा करें: आवेदन पत्र को नजदीकी ई-मित्र या ग्राम पंचायत में जाकर जमा करें। इस प्रक्रिया के बाद, आवेदन जिला स्तर तक पहुंचता है और वहां से आपके नाम को खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है।
ऑनलाइन पोर्टल का संचालन
वर्तमान में, खाद्य सुरक्षा योजना में ऑनलाइन आवेदन या पोर्टल के जरिए नाम जोड़ने की कोई सुविधा नहीं है। हालांकि, 1 जनवरी से पोर्टल के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जैसा कि मंत्री जी ने बताया है। तब तक आपको अपने आवेदन को ई-मित्र या ग्राम पंचायत में जाकर ही सबमिट करना होगा।
खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सरकार का एक अहम कदम है। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको समय रहते आवेदन करना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे। 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी करवाना न भूलें, ताकि आपकी स्थिति में कोई समस्या न हो और आप खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा सकें।
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